Penalty
for Non-Compliance of TDS Provisions
A Drawing and Disbursing Officer (DDO) works as Income Tax Assessing Officer for the employees working under his supervision particularly
in making the payments of salaries and other remuneration. In case any
provision of income tax is not followed then the DDO may face the penalty, levy
of interest, and even initiation of prosecution proceedings. Let’s understand
everything most simply:
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Figure: Penalties for Non-Compliance of TDS Provisions |
(i) In case, Tax is not
Deducted at Source:
A DDO is entrusted for ‘Tax Deduction at Source’ on an average basis
as per the estimated tax liability to be paid by the employees. He is responsible
for deducting the accurate amount of tax and in case, he failed to deduct tax or it
is found that there is a short deduction of tax at his level, interest on the
amount deducted at source can be levied upon the DDO.
(ii) Delay in Deduction of
TDS and Section 201 (1A) of Income Tax Act:
The section 201(1A) states that any person who is liable to deduct
TDS, if makes default in the deduction and/or payment of tax deducted at
source; the person will be treated as ‘Assessee in Default’.
In case, there is a delay in deduction of ‘Tax Deduction at Source
(TDS)’, the employer will be charged simple interest at 1% per month or part
thereof, for the period ‘from the month in which TDS was deductible to the date
of deduction’. In case of any part of the month, part of the month will be
considered as a full month. For example, if the delay in deduction of TDS is 1
month and 1 day, then it will be taken as 2 months and the simple interest on
the ‘amount not deducted as tax’ for 2 months at the rate of 1% per month will
be charged.
Example for the delay in deduction
of TDS:
Suppose salary is paid on 30th April for an amount of
Rs. 1,20,000 and no tax is deducted at source. The employer deducted the TDS of
this payment on 10th June; making a delay of 1 month and 10 days.
Since the TDS was at the rate of 30% i.e. 120000 x 30% = 36000; the interest
will be levied for this delay will be = 36000 x 2 x 1% = Rs. 720.
Even if the payment of salary is made on 30th April and
Tax is deducted thereafter on 1st May, the deductor will be liable
to pay 1 month’s interest for delay in the deduction of TDS.
(iii) Delay in Payment of
TDS and Section 201 (1A) of Income Tax Act:
In case, the Tax is deducted at source but the deducted tax is not
paid to the income tax department by due date i.e. (last day of the month for
electronic transfer of payment and 7th of next month for payment
through Challans); then a simple interest at the rate of 1.5% per month and
part thereof will be levied for the period ‘from the month in which TDS was
deducted to the date of payment of tax’.
(d) Example for Delay in
Payment of TDS:
In the above example, the TDS was deducted with delay on 10th
June instead of 30th April. The TDS was supposed to be paid up to 7th
May while it is paid on 30th June, therefore interest will be levied
for the months from ‘the month in which it ought to be deducted’ to ‘the month
in which the TDS is paid’ i.e. 2 Months i.e.
Interest = 36000 x 2 x 1.5% = Rs. 960.
(iv) Penalty and
Imprisonment under Section 271C and 276B of Income Tax Act:
In case, the deductor who was supposed to deduct tax and pay
within the prescribed time as determined by the income tax department; failed to
deduct and pay such TDS in whole or part thereof under the second provision of
Section 194B, then the person shall be liable to pay a sum equal to the amount of tax not deducted or paid in form of ‘Penalty’ under section 271C of Income Tax Act.
Further, if the deductor failed to pay deducted TDS into the credit of
Central Government within the prescribed time, he shall be punishable with
rigorous imprisonment for a term between 3 months to 7 years, along with a fine.
(v) Non-furnishing of
Certificate of TDS to the Employee or other persons:
Furnishing of Form 16 or Form 16A:
The deductor is entrusted to furnish a certificate i.e. Form 16 or
16A to the persons on whose income, the TDS is deducted by the deductor. Form
16 is issued in case of employees and Form 16A is issued in case of payments to
persons other than employees. The date of furnishing Form 16 or Form 16A is 15th
June of the Assessment Year.
Here, the point to be considered is, “The Deductors are entrusted
for generating and downloading Form 16 or Form 16A from the website of TRACES
i.e. https://tdscpc.gov.in, and after verifying the details, it will be issued
to the taxpayers”.
Part A and Part B of Form 16:
Form 16 or Form 16A usually have two parts i.e. Part A and Part B.
Part A bore a unique TDS certificate number, PAN of the taxpayer, TAN of
deductor, BIN stating deposit of TDS to Income Tax Department, and CIN in case
of payments made through banks. Part B was earlier supposed to be prepared
manually by the deductors but now, it is also required to be generated and
downloaded.
Penalty for failure in
generating and downloading Form 16:
Under section 203 of the Income Tax Act, the deductors must issue the certificates of TDS to the taxpayers and in case they failed
to issue, a sum which shall be Rs. 100/- for every day during which the failure
continues; shall be liable to pay by way of ‘Penalty’ under section 272A(2)(g).
(vi) Penalty for delay in
filing Quarterly Return of TDS:
Due Dates for filing
Quarterly Returns:
The deductors are responsible for quarterly file TDS return known
as 24Q and 26Q to the TIN Facilitation Centres of NSDL (in form 27A) or at
website of incometaxindiaefiling.gov.in after registering as Deductor up to 31st
July, 31st October, 31st January, and 31st May
for the First, Second, Third, and Fourth Quarter of the Financial Year
respectively under section 200 (3) of the Income Tax Act.
Penalty for non-filing of
Quarterly Returns by Due Dates:
In case, the quarterly returns are not filed within the prescribed
time limits, the deductors shall be liable to pay, a fee equal to the sum of
Rs. 200 for every day during which the failure continues subject to the maximum amount
of tax which was deductible at source.
Such fee is mandatory to be paid before furnishing such
statements.
Penalty for failure in
furnishing quarterly returns or furnishing of incorrect information:
In case of failure in furnishing 24Q and 26Q and in furnishing
incorrect information, the person shall be liable to pay, by way of ‘penalty’,
a sum which shall not be less than Rs. 10000 (Ten thousand) but which may
extend to Rs. 100000 (One Lac). The Penalty can be waived off if the person
proved that he had delivered such statements before the expiry of one year from
the time prescribed for delivering the statements after paying TDS with the fee
and interest liable to be paid.
Which Sections of Income Tax Act should be on tips of a DDO?
a. Section 40 (a) (ia) -
For
an amount of expenditure disallowed to be claimed as a deduction due to
non-deduction of TDS on such expenditure
b. Section 201 (1) -
Generally
demand is raised under this section whenever a DDO is treated as assessee in
default due to either non-deduction of TDS or failure to deposit TDS in the
credit of the Central Government.
c. Section 201 (1A) -
Generally simple interest is charged on the TDS amount not deducted or failed
to deposit the amount of TDS. Such interest is charged for the period from the
date on which tax was deductible to the date of furnishing of return of income
by such resident.
d. Section 271C -
Generally
penalty is levied on the Deductor under this section when he failed to deduct
TDS or failed to pay TDS in the credit of the Central Government.
e. Section 221 -
The Penalty
be levied when an assessee is in default in making payment of the demand raised
by the income tax department. However, this penalty is levied after giving an
opportunity of being heard.
f. Section 276B -
Punishable
with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 3 months but
which may extend to 7 years and with fine. It is particularly for the persons
who failed to pay tax payable or the TDS deducted; to the credit of the Central
Government.
g. Section 271BB -
Penalty of
Rs. 10 thousand, for a failure to apply for TAN or non quoting of TAN in the
challans or certificates or statements or other documents wherever it should be
quoted as per provisions of the income tax act.
h. Section 272 A (2) (k) -
Penalty of Rs. 100 per day, for non-filing of TDS returns, however, if there is
reasonable cause for delay in filing of quarterly statements of TDS, then this
penalty is not levied.
i. Section 234E -
Fess or Fine
of Rs. 200 per day, for the days of failure in the filing of TDS return. It is
levied on DDO as long as the default continues subject to the maximum of TDS
amount deducted by the DDO.
j. Section 271H -
It is
related to penalty for late filing or non-filing of TDS Statement; minimum Rs.
10 thousand and may extend up to Rs. 1 Lac.
However, if the TDS return is
filed before the expiry of one year from the time prescribed for delivering
such statement; then Fee or fine is charged, but the penalty is not
levied.
Hindi Version:
टीडीएस प्रावधानों के गैर-अनुपालन के लिए जुर्माने
एक आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) अपने पर्यवेक्षण में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए, विशेष रूप से वेतन और अन्य पारिश्रमिक का भुगतान करने के लिए आयकर निर्धारण अधिकारी के रूप में काम करता है। यदि आयकर के किसी प्रावधान का पालन नहीं किया जाता है तो डीडीओ को दंड, ब्याज लगाने और यहां तक कि उससे रिकवरी के लिए कार्यवाही शुरू करने तक के प्रावधान है। आइए सब कुछ सबसे सरलता से समझते हैं:
(i) यदि स्रोत पर कर नहीं काटा जाता है:
एक डीडीओ को कर्मचारियों की अनुमानित कर देयता के अनुसार औसत आधार पर 'स्रोत पर कर कटौती' करनी होती है। वह कर की सही राशि काटने के लिए जिम्मेदार है और यदि वह कर की कटौती करने में विफल रहता है या यह पाया जाता है कि उसके स्तर पर कर की कम कटौती हुई है, तो उसकी जिम्मेदारी फिक्स करते हुए कम काटी गई राशि की ब्याज के साथ वसूली करने के और दंड देने के प्रावधान है।
(ii) टीडीएस की कटौती और आयकर अधिनियम की धारा 201 (1ए) में देरी:
धारा 201(1ए) में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो टीडीएस काटने के लिए उत्तरदायी है, अगर वह कटौती और/या स्रोत पर कर कटौती के भुगतान में चूक करता है; व्यक्ति को 'डिफ़ॉल्टर' के रूप में माना जाएगा।
यदि 'स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस)' में देरी होती है, तो नियोक्ता को उस महीने से, जिसमें टीडीएस कटौती योग्य था, उस अवधि के लिए प्रति माह 1% साधारण ब्याज लगाया जाता है। महीने के किसी भी हिस्से के मामले में, महीने के हिस्से को पूरा महीना माना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि टीडीएस की कटौती में 1 माह और 1 दिन की देरी है, तो इसे 2 महीने के रूप में लिया जाएगा और 'कर के रूप में कटौती नहीं की गई राशि' पर 2 महीने के लिए 1% प्रति माह की दर से साधारण ब्याज होगा।
टीडीएस कटौती में देरी का उदाहरण:
मान लीजिए कि वेतन का भुगतान 30 अप्रैल को 1,20,000 रुपये किया जाता है और स्रोत पर कोई कर नहीं काटा जाता है। नियोक्ता ने 10 जून को इस भुगतान का टीडीएस काट लिया; 1 महीने और 10 दिन की देरी हो गई है। चूंकि टीडीएस 30% यानी 120000 x 30% = 36000 की दर से काटा जाना था; इस देरी के लिए ब्याज लगाया जाएगा = 36000 x 2 x 1% = रु. 720.
यदि वेतन का भुगतान 30 अप्रैल को किया जाता है और उसके बाद 1 मई को कर काटा जाता है, तो कटौतीकर्ता को टीडीएस की कटौती में देरी के लिए 1 महीने के ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
(iii) टीडीएस और आयकर अधिनियम की धारा 201 (1ए) के भुगतान में देरी:
मान लो, स्रोत पर कर की कटौती की जाती है, लेकिन काटे गए कर का भुगतान आयकर विभाग को नियत तारीख तक नहीं किया जाता है, यानी नियत तारीख - (भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के लिए महीने का अंतिम दिन और चालान के माध्यम से भुगतान के लिए अगले महीने की 7 तारीख)। ऐसे केस में 1.5% प्रति माह दर से साधारण ब्याज 'उस महीने से जिसमें टीडीएस काटा गया था से कर के भुगतान की तारीख तक' की अवधि के लिए लगाया जाएगा।
(डी) टीडीएस के भुगतान में देरी का उदाहरण:
उपरोक्त उदाहरण में, टीडीएस 30 अप्रैल के बजाय 10 जून को देरी से काटा गया था। टीडीएस का भुगतान 7 मई तक किया जाना था जबकि इसका भुगतान 30 जून को किया जाता है, इसलिए 'जिस महीने में इसे काटा जाना चाहिए' से 'जिस महीने टीडीएस का भुगतान किया जाता है' के महीनों के लिए ब्याज लगाया जाएगा। यानी 2 महीने
ब्याज = ३६००० x २ x १.५% = रु. 960.
(iv) आयकर अधिनियम की धारा २७१सी और २७६बी के तहत दंड और कारावास:
मान लो, कटौतीकर्ता जिसे आयकर विभाग द्वारा निर्धारित निर्धारित समय के भीतर कर कटौती और भुगतान करना था; धारा 194बी के दूसरे प्रावधान के तहत टीडीएस को पूरी तरह से या उसके हिस्से में कटौती और भुगतान करने में विफल रहा, तो व्यक्ति धारा 271 सी के तहत 'जुर्माना' के रूप में कटौती या भुगतान नहीं किए गए कर की राशि के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अलावा, यदि कटौतीकर्ता निर्धारित समय के भीतर केंद्र सरकार के क्रेडिट में कटौती किए गए टीडीएस का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे जुर्माने के साथ 3 महीने से 7 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा हो सकती है।
(v) कर्मचारी या अन्य व्यक्तियों को टीडीएस का प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना:
फॉर्म 16 या फॉर्म 16ए की प्रस्तुति:
कटौतीकर्ता को एक प्रमाण पत्र यानि फॉर्म 16 या 16ए उन व्यक्तियों को प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है जिनकी आय पर कटौतीकर्ता द्वारा टीडीएस काटा गया है। कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी किया जाता है और कर्मचारियों के अलावा अन्य व्यक्तियों के भुगतान के मामले में फॉर्म 16 ए जारी किया जाता है। फॉर्म 16 या फॉर्म 16ए प्रस्तुत करने की तिथि निर्धारण वर्ष की 15 जून है।
यहां, विचार करने वाली बात यह है, "कटौतीकर्ताओं को TRACES की वेबसाइट यानी
https://tdscpc.gov.in से फॉर्म 16 या फॉर्म 16A को जनरेट करने और डाउनलोड करने के लिए कहा गया है, और विवरण की पुष्टि करने के बाद, इसे करदाताओं को जारी किया जाता है ”।
फॉर्म 16 का पार्ट ए और पार्ट बी:
फॉर्म 16 या फॉर्म 16A में आमतौर पर दो भाग होते हैं भाग A और भाग B। भाग A में एक यूनिक TDS प्रमाणपत्र संख्या, करदाता का PAN, कटौतीकर्ता का TAN, आयकर विभाग को TDS जमा करने वाला BIN और बैंको से भुगतान के मामले में CIN होता है। पहले, भाग बी को कटौतीकर्ताओं द्वारा मैन्युअल रूप से तैयार किया जाना था, लेकिन अब, इसे भी जनरेट और डाउनलोड करना आवश्यक है।
फॉर्म 16 को जनरेट करने और डाउनलोड करने में विफलता के लिए जुर्माना:
आयकर अधिनियम की धारा 203 के तहत, कटौतीकर्ताओं को करदाताओं को टीडीएस का प्रमाण पत्र जारी करना होता है और यदि वे जारी करने में विफल रहते है, तो रु. 100/- प्रत्येक दिन के अनुसार उतनी समय के लिए जुर्माना देना होता है जिसके दौरान विफलता जारी रहती है; धारा 272A(2)(g) के तहत 'जुर्माना' के रूप में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है।
(vi) टीडीएस की त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए जुर्माना:
त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथियां:
कटौतीकर्ता ३१ जुलाई, ३१ अक्टूबर, ३१ जनवरी तक कटौतीकर्ता के रूप में पंजीकरण करने के बाद, एनएसडीएल के टीआईएन सुविधा केंद्रों (फॉर्म २७ए में) के लिए २४क्यू और २६क्यू के रूप में त्राह मासिक टीडीएस रिटर्न के लिए जिम्मेदार हैं।
नियत तारीखों तक तिमाही रिटर्न दाखिल न करने पर जुर्माना:
यदि त्रैमासिक रिटर्न निर्धारित समय सीमा के भीतर दाखिल नहीं किया जाता है, तो कटौतीकर्ता हर दिन के लिए 200 राशि के बराबर शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है, जिसके दौरान विफलता जारी रहती है, लेट फीस कर की अधिकतम राशि उस राशि के बराबर होती है जितनी स्रोत पर कटौती योग्य थी।
इस तरह के रिटर्न को प्रस्तुत करने से पहले इस तरह के शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है।
त्रैमासिक रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता या गलत जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए दंड:
24Q और 26Q प्रस्तुत करने में विफलता के मामले में और गलत जानकारी प्रस्तुत करने में, व्यक्ति 'जुर्माना' के रूप में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, एक राशि जो 10000 रुपये से कम नहीं होगी। (दस हजार) लेकिन ये रु. 100000 तक बढ़ाई जा सकती है। हां, जुर्माना माफ किया जा सकता है यदि व्यक्ति यह साबित करता है कि उसने टीडीएस का भुगतान करने के लिए शुल्क और ब्याज के साथ भुगतान करने के बाद विवरण देने के लिए निर्धारित समय से एक वर्ष की समाप्ति से पहले इस तरह के विवरण दिए थे।
डीडीओ के टिप्स पर आयकर अधिनियम की कौन सी धाराएँ होनी चाहिए?
ए। धारा 40 (ए) (आईए) -
बी। धारा 201 (1) -
आम तौर पर इस धारा के तहत मांग उठाई जाती है जब भी किसी डीडीओ को टीडीएस की कटौती न करने या केंद्र सरकार के क्रेडिट में टीडीएस जमा करने में विफलता के कारण डिफ़ॉल्ट रूप से निर्धारिती के रूप में माना जाता है।
सी। धारा 201 (1ए) -
आम तौर पर टीडीएस की राशि नहीं काटे जाने या टीडीएस की राशि जमा करने में विफल रहने पर साधारण ब्याज लगाया जाता है। इस तरह का ब्याज उस तारीख से लिया जाता है जिस तारीख को उस निवासी द्वारा आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख तक कर कटौती की गई थी।
डी। धारा 271C -
आम तौर पर इस धारा के तहत कटौतीकर्ता पर जुर्माना लगाया जाता है जब वह टीडीएस काटने में विफल रहता है या केंद्र सरकार के क्रेडिट में टीडीएस का भुगतान करने में विफल रहता है।
इ। धारा 221 -
जुर्माना तब लगाया जाता है जब एक निर्धारिती आयकर विभाग द्वारा की गई मांग का भुगतान करने में चूक करता है। हालांकि यह जुर्माना सुनवाई का मौका देने के बाद लगाया जाता है।
एफ। धारा 276बी -
कठोर कारावास से दंडित किया जा सकता है जिसकी अवधि 3 महीने से कम नहीं होगी लेकिन जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना हो सकता है। यह विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए है जो देय कर का भुगतान करने में विफल रहे या टीडीएस काटा गया; केंद्र सरकार के क्रेडिट के लिए।
जी। धारा 271खख -
रुपये का जुर्माना। 10 हजार, टैन के लिए आवेदन करने में विफलता के लिए या चालान या प्रमाण पत्र या बयान या अन्य दस्तावेजों में टैन का उल्लेख न करने पर जहां भी इसे आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उद्धृत किया जाना चाहिए।
एच। धारा 272 ए (2) (के) -
रुपये का जुर्माना। प्रति दिन 100, टीडीएस रिटर्न दाखिल न करने के लिए, हालांकि, यदि टीडीएस के तिमाही विवरण दाखिल करने में देरी का उचित कारण है, तो यह जुर्माना नहीं लगाया जाता है।
मैं। धारा 234ई -
फीस या रुपये का जुर्माना। 200 प्रति दिन, टीडीएस रिटर्न दाखिल करने में विफलता के दिनों के लिए। यह डीडीओ पर तब तक लगाया जाता है जब तक कि डीडीओ द्वारा कटौती की गई अधिकतम टीडीएस राशि के अधीन डिफ़ॉल्ट जारी रहता है।
जे। धारा 271एच -
यह देर से दाखिल करने या टीडीएस विवरण दाखिल न करने के लिए दंड से संबंधित है; न्यूनतम रु. 10 हजार और रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। 1 लाख।
हालांकि, यदि टीडीएस रिटर्न इस तरह के विवरण देने के लिए निर्धारित समय से एक वर्ष की समाप्ति से पहले दाखिल किया जाता है; तब शुल्क या जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन जुर्माना नहीं लगाया जाता है।
अस्वीकरण:
उपरोक्त सामग्री आयकर अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के अध्ययन के बाद उचित देखभाल के साथ लिखी गई है, हालांकि, पाठकों को आयकर विभाग की अधिसूचनाओं का ध्यान रखना चाहिए और निर्धारित समय सीमा के भीतर मामलों के निपटारे के लिए अधिकारियों से परामर्श लेना चाहिए। परिणाम कठोर कारावास का कारण बन सकते हैं और कटौतीकर्ताओं को नियमों के अनुपालन का उचित ध्यान रखना चाहिए।
*Copyright © 2019
Dr. Lalit Kumar. All rights reserved.
Disclaimer:
The above content is written with due care after the study of relevant sections of Income Tax Act, however, the readers should take due care of the notifications of Income Tax Department and should consult the authorities for the settlement of cases within due prescribed time limits. The consequences can lead to rigorous imprisonment and the deductors should take proper care of compliance with the rules.